Jabalpur News: जबलपुर में फ्लैट खरीद-फरोख्त का मामला इन दिनों चर्चा में है। दरअसल शहर के कई इलाकों में नगर निगम की लीज होल्ड भूमि पर बने अपार्टमेंट के फ्लैट बिना अनुमति बेचे और खरीदे जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई अपार्टमेंट की लीज अवधि 15 से 20 साल पहले ही खत्म हो चुकी है फिर भी नवीनीकरण किए बिना ही सौदेबाजी चल रही थी।
ऐसे हुआ खुलासा
इस बात का खुलासा तब हुआ जब कुछ लोगों ने फ्लैट खरीदने के बाद नामांतरण और एनओसी के लिए नगर निगम में आवेदन दिया। जांच में सामने आया कि कई अपार्टमेंट के फ्लैट पहले ही खरीदे और बेचे जा चुके हैं लेकिन न तो लीज नवीनीकरण कराया गया और न ही निगम से एनओसी ली गई। जानकारी मिलते ही नगर निगम एक्शन में आया और अब पूरे मामले की जांच शुरू करा दी है।
100 से ज्यादा अपार्टमेंट नगर निगम की रिकॉर्ड में थे
नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में 100 से ज्यादा अपार्टमेंट लीज भूमि पर बने हुए हैं। इनमें से सिर्फ भंवरताल, राइट टाउन और निवाड़गंज एक्सटेंशन इलाके में ही करीब 75 अपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। इन अपार्टमेंट में सैकड़ों फ्लैट हैं जिनकी खरीद-फरोख्त अब तक बेधड़क होती रही। बताया जा रहा है कि निगम की आर्थिक हालत खराब होने का एक बड़ा कारण यही है कि अपनी ही संपत्तियों से उसे कोई राजस्व नहीं मिल रहा।
जांच के लिए गठित की गई टीम
इस पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है जो अपार्टमेंटों के दस्तावेज खंगाल रही है। टीम रहवासियों को नोटिस भी जारी कर रही है जिसमें उन्हें लीज नवीनीकरण कराने को कहा जा रहा है। यदि तय समय में नवीनीकरण नहीं हुआ तो फ्लैटों की लीज निरस्त करने की चेतावनी भी दी गई है।
जबलपुर नगर निगम की लीज होल्ड संपत्तियों की संख्या लगभग 2500 बताई जाती है। इनमें कई भूखंड ऐसे हैं जिन्हें 30 साल के लिए लीज पर दिया गया था। नियमों के मुताबिक समय-समय पर लीज का नवीनीकरण अनिवार्य है लेकिन कई सालों से इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। अब निगम जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगा।