Scindia Family Property Dispute : ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया राजपरिवार का लंबा खींचा विवाद अब सुलझने की कगार पर लग रहा है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआ को आपसी सहमति से संपत्ति बंटवारे का आदेश दिया गया है। यह विवाद डेढ़ दशक से हाईकोर्ट में चल रहा था, और अब परिवार के सदस्यों ने ही इसका अंत करने का रास्ता चुना है।
विवाद की जड़ – 40,000 करोड़ की संपत्ति पर भाई-बहन का झगड़ा
सिंधिया पूर्व राजघराने की यह संपत्ति करीब 40,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है, जो जमीन-जायदाद से लेकर ऐतिहासिक धरोहरों तक फैली हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपनी तीनों बुआ – वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे – के साथ यह मुकदमा 15 साल से ज्यादा समय से चला आ रहा था। लेकिन अब तीनों बुआ ने ज्योतिरादित्य से राजीनामा पर सहमति जताई है, जो इस पुराने झगड़े को खत्म करने की उम्मीद जगाता है।
तीनों बुआ के वकीलों ने हाईकोर्ट में सहमति से विवाद सुलझाने की अर्जी दाखिल की है। साथ ही, उन्होंने अपनी ओर से दायर सिविल रिवीजन भी वापस ले ली। कोर्ट ने इस पर खुशी जताते हुए परिवार को 90 दिनों का समय दिया है, ताकि वे आपस में बातचीत कर संपत्ति का बंटवारा तय कर सकें। अगर तय मुद्दत में कोई सहमति नहीं बनी, तो याचिका फिर से बहाल हो जाएगी और मामला पुराने ढर्रे पर लौट आएगा।