मध्यप्रदेश। OBC आरक्षण पर सुनवाई 8 अक्टूबर से होगी। इस मामले की सुनवाई आज यानी 24 सितंबर से होनी थी लेकिन सामान्य पक्ष के उम्मीदवारों ने अदालत से समय मांगा। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 8 अक्टूबर से किए जाने की बात कही। सुनवाई के दौरान MP सरकार के वकीलों ने अदालत से 27% रिजर्वेशन पर अंतरिम स्टे हटाने की मांग भी की। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने मध्यप्रदेश सरकार का पक्ष अदलत के समक्ष रखा।
समान्य वर्ग के उम्मीदवारों के वकीलों ने दलील दी कि, सरकार ने उन्हें सुनवाई से एक दिन पहले ही 15 हजार पेज का दस्तावेज सौंपा है। इसे पढ़ने में समय लगेगा। इस कारण अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 8 अक्टूबर तो दे दी लेकिन टिप्पणी की कि, ‘हम तैयार हैं, आप नहीं।’
माना जा रहा है कि, इन 15 हजार से अधिक पन्नों में उस असामान्य परिस्थिति का जिक्र है जिसके अनुसार OBC वर्ग को मध्यप्रदेश में अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है। इसमें OBC की समाजिक स्थिति और प्रशासन में भागीदारी के आंकड़ें भी शामिल हैं। इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।