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Muhammed Gaus Ki Dargah Urs : सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह पर धार्मिक आयोजन की अनुमति न देने पर केंद्र से मांगा जवाब

Gwalior Muhammed Gaus Ki Dargah Urs

Gwalior Muhammed Gaus Ki Dargah Urs : ग्वालियर के हजरत शेख मुहम्मद गौस दरगाह पर उर्स और अन्य धार्मिक गतिविधियों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

याचिका मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। हाई कोर्ट द्वारा हजरत शेख मुहम्मद गौस दरगाह पर उर्स और अन्य धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दिए जाने से इंकार कर दिया गया था। इस दरगाह को ASI ने साल 1962 में संरक्षित घोषित किया था।

जस्टिस बी. वी. नगरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने अपने आदेश में अनुमति वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया था कि, पिछले 400 सालों से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए लेकिन एएसआई ने दरगाह को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जिसके बाद से इस तरह की सभी गतिविधि रोक दी गई। याचिकाकर्ता ने खुद को इस दरगाह का उत्तराधिकारी बताया है।

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