MP High Court News : मध्यप्रदेश। मछली परिवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कलेक्टर व डीसीपी को मछली परिवार के बैंक खाते डीफ्रीज करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, भोपाल कलेक्टर और DCP (क्राइम) ने अदालत के सामने यह स्वीकार किया है कि, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग आरबीआई की गाइडलाइन के तहत करने की बात अदालत द्वारा कही गई है।
यासीन अहमद के परिजनों ने बैंक खाते डीफ्रेज करने और मकान तोड़ने के खिलाफ याचिका अदालत में लगाईं थी। मछली के परिजनों का यह भी कहना था कि, सरकार जमीन पर बने अन्य मकानों को नहीं तोड़ा गया लेकिन हमारे मकान पर एक्शन लिया गया है।