Bhopal Kolar Region News : मध्यप्रदेश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की भोपाल स्थित मध्य क्षेत्र पीठ ने शुक्रवार को कोलार क्षेत्र में सड़क निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध वृक्ष कटाई के संबंध में पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने और न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करने के लिए भोपाल नगर निगम (बीएमसी) की तीखी आलोचना की।
4,105 पेड़ काटे गए :
इस मामले में, याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश वृक्ष संरक्षण (शहरी क्षेत्र) अधिनियम, 2001 के तहत अनिवार्य प्रतिपूरक वनीकरण आवश्यकताओं का पालन किए बिना कुल 4,105 पेड़ काटे गए।
पिछले पाँच वर्षों में काटे गए पेड़ों की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा पेड़ों को काटने की अनुमति प्राप्त करने के लिए 10.94 करोड़ रुपये जमा करने के बावजूद, बीएमसी ने 30 दिनों से अधिक समय तक अनुमति नहीं दी। एनजीटी ने इस आचरण को अस्वीकार्य बताया और कहा कि बीएमसी ने अधिकरण से बार-बार नोटिस प्राप्त करने के बावजूद 18 महीने से अधिक समय तक मुख्य याचिका का जवाब दाखिल नहीं किया।
ट्रिब्यूनल ने अब बीएमसी को दो हफ़्तों के भीतर पिछले पाँच वर्षों में काटे गए पेड़ों की कुल संख्या, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए एकत्रित और उपयोग की गई धनराशि, इस धनराशि से वास्तव में लगाए गए पेड़ों की संख्या और वर्तमान में जीवित पेड़ों की संख्या (प्रतिशत सहित) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की गई है।