MP High Court : मध्यप्रदेश। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में भोपाल के अधिवक्ता यावर खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि, आवेदक वकालत के नोबल प्रोफेशन से जुड़ा है और उस पर पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं। इस मामले की विस्तार से जाँच आवश्यक है इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।
बता दें कि, भोपाल के अशोका गर्दन में पुलिस ने साल 2023 में अधिवक्ता यावर खान के खिलाफ आईपीसी की अलग – अलग धाराओं और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुए थे। पुलिस ने उसे बैरसिया रोड से गिरफ्तार किया था। उसने भोपाल अदालत में जमानत याचिका दायर की थी जहां आवेदन निरस्त हो गया। इसके बाद उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
अदालत में दलील दी गई कि, केस दर्ज होने के दो साल बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पीड़िता ने बताया कि, यावर खान ने उसके साथ ऑफिस में भी कई बार ज्यादती की। उसने यह भी कहा कि, आरोपी उसे मानव तस्करी में भी घसीटना चाहते थे।