Saurabh Sharma : मध्यप्रदेश। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा (Saurabh Sharma) को जमानत नहीं मिलेगी। धन कुबेर शर्मा इस समय ईडी की गिरफ्त में हैं और उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद उन्होंने सौरभ शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने 22 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, आवेदक पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं। उसे जमानत देना उचित नहीं।
सुनवाई के दौरन सौरभ शर्मा की ओर से तर्क दिया गया कि, जितनी भी रकम मिली है वह पूरी तरह उनकी नहीं है। इस तरह जो संपत्ति उसके नाम की नहीं है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ईडी की ओर से अदालत में कहा गया कि, सौरभ शर्मा ने कमाई के बाद अपनी संपत्ति दोस्त और रिश्तेदारों के नाम कर दी।
गौरतलब है कि, ईडी द्वारा दर्ज मामले में भोपाल के जिला सत्र न्यायालय ने सौरभ शर्मा को जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 17 दिसंबर 2024 को उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। जिसके बाद करोड़ों रुपए की नकद संपत्ति और दो क्विंटल चांदी की सिल्लियां जांच एजेंसियों को मिली थी। सौरभ शर्मा बीते 4 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है।