Jabalpur News : मध्यप्रदेश। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्वाचन से संबंधित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए थे। अदालत में जब इस मसले पर सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग ने दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा।
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने चुनाव आयोग की अपील को स्वीकार करते हुए दस्तावेज पेश करने के लिए समय दे दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।
बताया जा रहा है कि, याचिका सागर निवासी किसान राज कुमार सिंह द्वारा दायर की गई है। उनका कहना है कि, साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान गोविन्द सिंह राजपूत ने आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए थे। इसे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के खिलाफ माना जा रहा है। उनका यह भी मानना है कि, मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत का निर्वाचन शून्य होना चाहिए। अदालत में याचिकाकर्ता द्वारा सबूत भी पेश किए गए हैं।
सागर निवासी किसान राज कुमार सिंह का कहना है कि, उन्होंने चुनाव आयोग में भी शिकायत की थी लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया।