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मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में जज की टिप्पणी पर बहस, जानिए पूरा मामला

MP High Court

MP High Court : भोपाल। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (MP High Court) की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा है कि, उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश द्वारा निचली अदालत के न्यायाधीश के खिलाफ की गई टिप्पणी “निंदा करने वाली” और “बिल्कुल अनुचित” थी।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और प्रदीप मित्तल की पीठ ने 12 सितंबर को ग्वालियर पीठ के न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता द्वारा पारित निर्देशों का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा के एक आरोपी के खिलाफ आरोप हटाने के पीछे “गुप्त उद्देश्य” प्रतीत होते हैं।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा था, “ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास आवेदक के खिलाफ केवल आईपीसी की धारा 406 के तहत आरोप लगाने का गुप्त उद्देश्य है ताकि उसे अनुचित लाभ मिल सके जिससे आवेदक जमानत का लाभ उठा सके।” यह टिप्पणी न्यायमूर्ति गुप्ता द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारी के कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर रूप सिंह परिहार की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद की गई। ज़मानत याचिका पिछले साल दर्ज एक मामले में दायर की गई थी, जिसमें भूमि अधिग्रहण के एक मामले में परिहार और उनकी पत्नी सहित आठ लोगों को 25 लाख रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित करने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। परिहार पर कलेक्टर के आदेश में जालसाजी करने का आरोप लगाया गया था।

सोमवार को, उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायमूर्ति गुप्ता ने “सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सुसंगत कानून के बिल्कुल विपरीत, निचली अदालत के खिलाफ निंदनीय और अपमानजनक टिप्पणियां कीं”।

पीठ ने सोमवार को कहा, “उच्च न्यायालयों को ऐसी टिप्पणियाँ करने से बचना चाहिए जिनसे निचली अदालत के न्यायाधीश की प्रतिष्ठा धूमिल हो, यहाँ तक कि उन्हें अपने आदेश का बचाव करने का अवसर दिए जाने से भी पहले।”

पीठ ने इन निर्देशों को “निराशाजनक” बताया। “उपर्युक्त निर्देश चौंकाने वाला है। सबसे पहले, यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित बरी करने का आदेश अभियुक्त को ‘अनुचित लाभ पहुँचाने’ के लिए था और दूसरी बात, यह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की ओर से गुप्त उद्देश्य की अटकलें लगाता है, यह टिप्पणी करके कि ‘ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के गुप्त उद्देश्य हैं’,” पीठ ने टिप्पणी की।

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