MP Government Teacher Jobs : मध्यप्रदेश। सरकारी टीचर और उनकी नौकरी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि, मामला प्राइमरी और सेकंडरी टीचर के दस हजार पदों से जुड़ा है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में भर्ती 2024 के नियम 12.4 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।
राज्य शासन, शिक्षा विभाग और DPI को नोटिस
अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन, शिक्षा विभाग और DPI को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। याचिका एवं नियुक्तियों पर स्टे आवेदन पर नोटिस हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। पत्रता परीक्षा पास करने के बाद नियम बदलने का आरोप लगाया गया है।
बताया जा रहा कि, रिजर्व कैटेगिरी के अभ्यर्थियों को जनरल कोटे में लेने से रोकने के नियम हैं। 90% से कम अंक लाने वाले रिजर्व कैटेगिरी वालों को अनरिजर्वड में भर्ती से रोक लगाई गई थी। अदालत ने 11 नवम्बर को अगली सुनवाई तय की है।