MP News : मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने रायसेन जिले के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कोर्ट ने कलेक्टर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें जमकर फटकार लगाई। साथ ही, डीजीपी को वारंट तामील करने के आदेश दिए हैं।
यह मामला 23 साल पुराना है। रेवेन्यू बोर्ड के एक आदेश का पालन न करने के कारण कलेक्टर को कोर्ट ने तलब किया था। लेकिन कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए और केवल लिखित जवाब भेजा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से भी जवाब मांगा है।
22 सितंबर को कोर्ट में हाजिरी जरूरी
हाईकोर्ट ने कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को 22 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। इसी दिन राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी कलेक्टर के आचरण पर स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आदेशों का पालन न करने पर और सख्त कदम उठाए जाएंगे।