Madrasa Hindu Children Admission : मध्यप्रदेश के कई ज़िलों में कथित तौर पर अवैध धर्मांतरण रैकेट संचालित होने की एक हालिया शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को शिकायत की जाँच करने के लिए पत्र लिखा है और एक पखवाड़े के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है।
एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि आयोग को 26 सितंबर को एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य में अवैध धर्मांतरण रैकेट चल रहा है, जो 556 हिंदू बच्चों को 27 अनधिकृत मदरसों में दाखिला दिलाकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के इरादे से निशाना बना रहा है।
एनएचआरसी ने बताया कि ये मदरसे मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा, पौरसा, अंबाह, कैलारस, संबलगढ़ और अन्य इलाकों में स्थित हैं। इसमें बताया गया है कि बिना सरकारी अनुमति के ये संस्थान हिंदू बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं, जिससे किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(3) और मध्य प्रदेश सरकार के 16 अगस्त, 2024 के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, जो गैर-इस्लामिक बच्चों को इस्लामी मदरसों में पढ़ने से रोकता है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस रैकेट में अवैध विदेशी फंडिंग और राष्ट्र-विरोधी तत्वों से संबंध हो सकते हैं और एक साल बीत जाने के बावजूद, सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है।
आयोग के हस्तक्षेप की माँग करते हुए, शिकायत में प्राथमिकी दर्ज करने, प्रभावित बच्चों को छुड़ाने और राज्य में ऐसे मदरसों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की माँग की गई है। इसमें कथित रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए बहु-एजेंसी जाँच की भी माँग की गई है।