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Stray Dog Case : पब्लिक प्लेस पर डॉग्स ‘Not Allowed’, अदालत का सुप्रीम फैसला…

Supreme Court

Stray Dog Case : नई दिल्ली। “कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि” को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसर, बस स्टैंड और डिपो, रेलवे स्टेशन आदि में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए उचित बाड़ लगाई जाए।

संबंधित स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे ऐसे संस्थानों/क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को उठाएँ और पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार टीकाकरण और नसबंदी के बाद उन्हें निर्दिष्ट कुत्ता आश्रयों में पहुँचाएँ। न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि इन क्षेत्रों से उठाए गए आवारा कुत्तों को उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहाँ से उन्हें उठाया गया था। न्यायालय ने कहा, “ऐसा करने की अनुमति देने से ऐसे संस्थानों को आवारा कुत्तों की उपस्थिति से मुक्त करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।”

परिसरों में आवारा कुत्तों का कोई निवास स्थान नहीं (Stray Dog Case) :

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आवारा कुत्तों के मामले में यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करना चाहिए कि ऐसे परिसरों में आवारा कुत्तों का कोई निवास स्थान न हो।

पीठ ने दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया (Stray Dog Case) :

आदेश सुनाए जाने के बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर, करुणा नंदी आदि ने पीठ से आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले उनकी दलीलों पर विचार करने का आग्रह किया। नंदी ने कहा कि अगर कुत्तों को हटाया गया, तो उसी जगह नए कुत्ते आ जाएँगे। हालाँकि, पीठ ने दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया।

28 जुलाई को, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट, “आवारा कुत्तों से घिरे शहर में, बच्चे कीमत चुका रहे हैं” के आधार पर आवारा कुत्तों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया।

(Stray Dog Case) आवारा कुत्तों को तुरंत उठाकर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का आदेश :

11 अगस्त को, पीठ ने कुत्तों के काटने/रेबीज के खतरे पर गंभीर चिंता व्यक्त की और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए, लेकिन उन्हें छोड़ने पर रोक लगा दी। पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारियों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को तुरंत उठाकर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। ये निर्देश नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद पर भी लागू थे।

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