Mahakaushal Times

GMC Bhopal : गांधी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल प्रबंधक और सहायक प्रबंधक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक

MP High Court

GMC Bhopal : मध्यप्रदेश। जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ने गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी), भोपाल में अस्पताल प्रबंधक और सहायक प्रबंधक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

यह आदेश अस्पताल प्रबंधक, सहायक अस्पताल प्रबंधक और उप-कुलसचिव के पदों के लिए उम्मीदवारों के आवेदन अस्वीकार किए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आया है।

भर्ती प्रक्रिया को चुनौती –

याचिकाकर्ता मनोहर सिंह, जो वर्तमान में जीएमसी में सहायक अस्पताल प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं, ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (डीएमई) ने 25 अक्टूबर, 2019 को एक त्रुटिपूर्ण विज्ञापन जारी किया था।

इस विज्ञापन में उप-कुलसचिव, अस्पताल प्रबंधक, सहायक अस्पताल प्रबंधक और बायो-मेडिकल इंजीनियर सहित कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन सभी पदों को बिना किसी आरक्षण के सामान्य श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था।

प्रक्रिया आरक्षण मानदंडों का उल्लंघन –

बाद में कॉलेज ने 24 दिसंबर, 2019 को एक संशोधित विज्ञापन जारी किया, जिसमें इन पदों को फिर से अनारक्षित घोषित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पुनः विज्ञापन ने उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया और यह प्रक्रिया आरक्षण मानदंडों का उल्लंघन करती है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी ने दलील दी कि सिंह को अस्पताल प्रबंधक सूची (क्रमांक 11) और सहायक अस्पताल प्रबंधक सूची (क्रमांक 7) से “आवश्यक न्यूनतम योग्यता डिग्री संलग्न न होने” के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालाँकि, उनका नाम उप-पंजीयक (क्रमांक 29) के लिए योग्य उम्मीदवारों में शामिल था, फिर भी उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया।

अदालत ने दलीलें सुनने के बाद अगले आदेश तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MADHYA PRADESH WEATHER

आपके शहर की तथ्यपूर्ण खबरें अब आपके मोबाइल पर