Mahakaushal Times

1988 का खौफनाक हत्याकांड खत्म, 12 दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद


नई दिल्ली:बिहार के बेगूसराय जिले में 1988 में हुए तिहरे हत्याकांड का 38 साल बाद न्याय हुआ है। डंडारी थाना क्षेत्र के प्रतारपुर गांव में 10 अगस्त 1988 की सुबह हथियारबंद हमलावरों ने महावीर यादव, राम पदारथ यादव और निरंजन यादव की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हमलावरों ने केवल गोलियों की बारिश नहीं की, बल्कि पीड़ित परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया। इस नरसंहार में दो महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई थीं।

38 वर्षों तक चले मुकदमे में 26 नामजद आरोपियों में से 12 की मृत्यु हो गई, और केवल 14 आरोपी जीवित बचे। सालों तक लंबित इस मामले में पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए लड़ाई जारी रखी। महावीर यादव के बेटे सुरेंद्र यादव ने अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3, बृजेश कुमार सिंह की अदालत ने आखिरकार दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। 14 आरोपियों में से 12 को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया गया, जबकि 2 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों को पेश किया, जिनकी गवाही ने न्याय सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाई।

सजा की घोषणा में लाल बहादुर यादव, विनय यादव, गणेश यादव, जनार्दन यादव और कलमी यादव को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं रामदेव यादव और ध्यानी यादव को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा मिली। गरीब दास यादव, अंगद यादव, जोगी यादव, रामचंद्र यादव और रफू यादव को डेढ़ साल की कैद और जुर्माने की सजा दी गई।

इस फैसले को लेकर इलाके में राहत और न्याय मिलने की भावना है। सरकारी वकील ने इस मुकदमे को महाभारत से कम नहीं बताया, जबकि न्यायपालिका ने ‘देर है पर अंधेर नहीं’ का सजीव उदाहरण पेश किया। यह केस अपने जटिलता और लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण 10 अलग-अलग अदालतों से गुजरा।

स्थानीय लोग और परिवार के सदस्य 38 साल बाद न्याय मिलने को ऐतिहासिक और संतोषजनक मान रहे हैं। इस फैसले ने पीड़ित परिवार की लंबी प्रतीक्षा को समाप्त किया और भविष्य में इस प्रकार के जघन्य अपराधों में न्याय सुनिश्चित करने का मार्ग स्पष्ट किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MADHYA PRADESH WEATHER

आपके शहर की तथ्यपूर्ण खबरें अब आपके मोबाइल पर