Jabalpur News : जबलपुर। जिला प्रशासन ने मंगलवार को बड़ा ऐक्शन लेते हुए जिला पंचायत सीमा में आने वाली 98 कॉलोनियों को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया। इन कॉलोनियों में न रेरा-टीएण्डसीपी की मंजूरी है, न ही जिला प्रशासन की कॉलोनी सेल से एनओसी। जांच में पाया गया कि कॉलोनाइजरों ने नियमों को ताक पर रखकर भूखंड काट-काटकर बेचे।
प्रशासन ने उठाए कड़े कदम (Jabalpur News) :
जिला पंजीयक को पत्र लिखकर इन 98 कॉलोनियों में सभी रजिस्ट्री पर तत्काल रोक।
पहले बिक चुके प्लॉट का भी नामांतरण (म्यूटेशन) नहीं होगा। कॉलोनाइजरों और भूमाफियाओं के खिलाफ जल्द ही FIR दर्ज होगी। इनके द्वारा कहीं और बनाई गई अवैध कॉलोनियों की भी खंगाली जाएंगी।
ये है कानूनी आधार (Jabalpur News) :
मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61(च)(2), मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339(ड)(2), इन धाराओं के तहत बिना अनुमति कॉलोनी बनाना और प्लॉट बेचना गैर-कानूनी है।
जो पहले प्लॉट खरीद चुके हैं, उनके लिए राहत (Jabalpur News) :
प्रभारी अधिकारी कॉलोनी सेल ने साफ किया कि पुराने खरीदारों को परेशान नहीं किया जाएगा। उनकी कॉलोनी में पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं दिलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नई रजिस्ट्री और नामांतरण पूरी तरह बंद रहेंगे।