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Jabalpur News : जगदगुरु राघवाचार्य के खिलाफ परिवाद पर नई सुनवाई के आदेश, JMFC कोर्ट का पुराना फैसला निरस्त

Jabalpur News : जगदगुरु राघवाचार्य के खिलाफ परिवाद पर नई सुनवाई के आदेश

Jabalpur News : जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने JMFC कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें जगदगुरु राघवाचार्य के खिलाफ परिवाद पर क्षेत्राधिकार न होने का हवाला देकर सुनवाई से इनकार किया गया था। अब इस परिवाद पर नए सिरे से सुनवाई होगी। मामला तुलसी पीठाधीश्वर जगदगुरु रामभद्राचार्य पर कथित अनर्गल टिप्पणी से जुड़ा है।

परिवादी जबलपुर निवासी राम प्रकाश अवस्थी ने यह परिवाद दायर किया था। उनके अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने अदालत में दलील दी कि परिवादी रामभद्राचार्य के दीक्षित शिष्य हैं और बीएसएनएल में कर्मचारी नेता भी। जगदगुरु राघवाचार्य ने इंटरनेट मीडिया पर रामभद्राचार्य के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए, जिसमें कहा गया कि रामभद्राचार्य का ब्रह्मसूत्र भाष्य ‘कचरा’ है, एक अंधे व्यक्ति को आचार्य बनने का अधिकार नहीं और वे स्वयंभू संत हैं।

परिवादी ने जबलपुर में यह वायरल वीडियो सुना, जिसके बाद उनके रिश्तेदारों और परिचितों ने तंज कसे। इससे उन्हें लगा कि न केवल उनके गुरु का अपमान हुआ, बल्कि सनातन धर्म का भी। JMFC कोर्ट ने वीडियो जबलपुर का न होने का हवाला देकर सुनवाई से मना कर दिया था, जिसे सत्र अदालत ने अनुचित करार दिया।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे परिवाद पर क्षेत्राधिकार के आधार पर सुनवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। अब JMFC कोर्ट को नए सिरे से परिवाद की सुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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