MP Carbide Gun Case : मध्यप्रदेश में दिवाली के प्रतिबंध के बावजूद कार्बाइड गन के गैरकानूनी बिक्री और इस्तेमाल से कई जगहों पर लोग चोटिल हो गए। अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।
भोपाल में पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 4, 5, 9(ख) और 288 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया। आरोपी मोहम्मद ताहा (27 वर्ष), एहसान नगर भोपाल का रहने वाला, को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 10 किलो कार्बाइड और 4 पाइप गन बरामद हुईं।
उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि कार्बाइड गन से सात बच्चों की आंखों को गंभीर चोट लगी है। सभी घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं, ताकि आंखों को हमेशा के लिए नुकसान न हो।
शुक्ला ने बताया कि ये अवैध हथियार और पटाखे बहुत खतरनाक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहले ही लोगों से अपील की थी कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल न करें। फिर भी बाजारों में बिक्री हुई, जो चिंता की बात है। जांच गहराई से होगी और दोषियों पर कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कलेक्टर से भी बात करेंगे कि प्रतिबंध के बाद भी सामान कैसे बिका।