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MP News : BJP MLA संजय पाठक की कंपनियों पर 443 करोड़ बकाया – खनिज विभाग ने भेजा नोटिस जारी

MP News : BJP MLA संजय पाठक की कंपनियों पर 443 करोड़ का बकाया

MP News : भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में उठे अवैध रेत खनन के मुद्दे पर खनिज विभाग ने कटनी के विजयराघवगढ़ से BJP विधायक संजय सत्येंद्र पाठक से जुड़ी चार कंपनियों को 443 करोड़ 4 लाख 86 हजार 890 रुपये का नोटिस जारी कर दिया है। विभाग ने जबलपुर के सिहोरा तहसील में इन कंपनियों द्वारा स्वीकृत सीमा से कहीं ज्यादा रेत निकालने का आरोप लगाते हुए 10 नवंबर 2025 को कलेक्टर के आदेश जारी किए। कंपनियों को 15 दिनों में पूरी राशि जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना भू-राजस्व संहिता के तहत पट्टा रद्द, मशीनरी जब्तगी और अन्य सख्त कार्रवाई होगी।

किन कंपनियों पर शिकंजा कसा गया? (MP News)

– आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन (ग्राम टिकरिया)
– नीलिमा मिनरल्स (ग्राम दुबियारा)
– नीलिमा मिनरल्स (ग्राम अगरिया)
– पैसिफिक एक्सपोर्ट (ग्राम झिठी)

ये सभी कंपनियां पाठक परिवार से जुड़ी बताई जा रही हैं। विभाग ने सैटेलाइट इमेजरी और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के डेटा के आधार पर अतिरिक्त उत्खनन की पुष्टि की। कलेक्टर के आदेशों में स्पष्ट लिखा है कि यह “ओवर माइनिंग” है, जो माइनिंग रूल्स 2014 और कोर्ट ऑर्डर (2 अगस्त 2017) का उल्लंघन है।

विधानसभा में CM का जवाब (MP News)

कांग्रेस विधायक डॉ. हीरालाल अलावा के सवाल (क्रमांक 685) पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिखित जवाब दिया कि जांच दल ने अतिरिक्त उत्खनन की रिपोर्ट दी है। कंपनियों को नोटिस जारी हो चुके हैं। वसूली न होने पर नियम 216 (माइनिंग रूल्स 2019) के तहत आगे की कार्रवाई होगी। CM ने जोर देकर कहा, “कड़ी कार्रवाई जारी है।”

कांग्रेस का तीखा हमला (MP News)

डॉ. अलावा ने सदन में कहा, “यह सिर्फ 443 करोड़ का मामला नहीं, कटनी-जबलपुर बेल्ट में 1000 करोड़ से ज्यादा का रेत माफिया खेल है।” उन्होंने दावा किया कि अवैध खनन, फॉरेस्ट लैंड पर उत्खनन और रॉयल्टी चोरी की जांच अभी बाकी है। कांग्रेस ने पूरे जिले में व्यापक ऑडिट की मांग की।

कंपनियों का बचाव (MP News)

कंपनियों का कहना है कि वे 70 साल से माइनिंग में हैं और कभी कोई शिकायत नहीं आई। रिपोर्ट “साइट इंस्पेक्शन बिना तैयार” बताई गई है। लेकिन सरकार ने सैटेलाइट सबूतों के आधार पर कार्रवाई को सही ठहराया। GST पर अलग से 80 करोड़ का बकाया भी तय किया गया है।

आगे क्या? (MP News)

15 दिनों की समयसीमा खत्म होने पर बैंक अकाउंट कुर्क, मशीनरी जब्त और पट्टा रद्द होगा। विभाग ने पुनः जांच का ऐलान किया है ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो। यह मामला विधायक पाठक को फिर सुर्खियों में ला रहा है, जो पहले भी अवैध खनन और पॉचिंग कांडों से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस ने इसे “माफिया राज” का सबूत बताया है।

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