MP News : भोपाल। सागर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में चार पुलिसकर्मियों की मौत के बाद डीजीपी कैलाश मकवाणा ने पूरे प्रदेश में पुलिस वाहनों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी गैर-जरूरी यात्रा पर पूरी तरह रोक रहेगी।
मुख्य निर्देश (MP News)
– रात 12 से सुबह 5 बजे तक सिर्फ आकस्मिक ड्यूटी, घटनास्थल पहुंचना, कानून-व्यवस्था या VVIP विजिट ही अनुमति।
– लंबी दूरी की ड्यूटी से पहले वाहन की फिटनेस, बीमा और ड्राइवर की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य।
– लंबी यात्रा में रास्ते की पुलिस इकाइयों में ड्राइवर को पर्याप्त विश्राम कराना जरूरी।
ज्यादातर हादसे रात में थके ड्राइवरों की वजह से (MP News)
डीजीपी ने सभी रेंज IG, DIG, SP और थाना प्रभारियों को सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि ज्यादातर हादसे रात में थके ड्राइवरों की वजह से होते हैं, इसलिए यह कदम जवानों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
सागर हादसे में चार जवान शहादत का शिकार हुए थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। पुलिसकर्मी इसे “जिंदगी बचाने वाला कदम” बता रहे हैं। अब हर जिले में इसका सख्ती से पालन शुरू हो गया है।