MP Home Guard Recruitment : मध्यप्रदेश। होमगार्ड जवानों की नौकरी से जुड़ा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने जवानों को 12 महीने काम देने का आदेश दे दिया है। यह भी कहा गया है कि, काल ऑफ नहीं किया जा सकता। इस तरह दो महीने छुट्टी का नियम नहीं चलेगा।
जानकारी के अनुसार, होमगार्ड के जवान सिर्फ 10 महीने काम करते हैं। बाकी 2 महीने उनका जीवन बेरोजगारी में बीतता है। इस मुद्दे पर करीब 500 जवानों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना था कि, मुख्य मांग कॉल ऑफ प्रक्रिया के खिलाफ थी। जवानों को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब अदालत के ने कहा है कि, कॉल ऑफ नहीं किया जा सकता। होमगार्ड को पूरे साल काम दिया जाये। लंबित प्रक्रिया के दौरान किसी को कॉल ऑफ किया होगा तो उसे पूरे फायदे और भत्ता देने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। मध्यप्रदेश में फ़िलहाल दस हजार होमगार्ड हैं।