नई दिल्ली । भारत सरकार ने नागरिकता से जुड़े नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए प्रक्रिया को और अधिक सख्त बना दिया है। यह बदलाव विशेष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों से जुड़े आवेदनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित प्रावधानों के तहत अब नागरिकता आवेदन प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच और सत्यापन को पहले से अधिक व्यापक और अनिवार्य बनाया गया है, ताकि आवेदन करने वाले व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की पूरी तरह पुष्टि की जा सके।
नए नियमों के अनुसार अब नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले सभी संबंधित विदेशी नागरिकों को यह स्पष्ट करना होगा कि उनके पास संबंधित देशों द्वारा जारी वैध या समाप्त हो चुका पासपोर्ट है या नहीं। इसके साथ ही उन्हें अपने पासपोर्ट की पूरी जानकारी जैसे पासपोर्ट नंबर, जारी करने की तारीख, जारी करने का स्थान और समाप्ति तिथि भी अनिवार्य रूप से घोषित करनी होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से पहचान सत्यापन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और मजबूत होगी।
संशोधित प्रावधानों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी आवेदक के पास पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का पासपोर्ट है, तो उसे उसकी पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा और नागरिकता स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की सख्त जांच की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की गलत या अधूरी जानकारी के आधार पर नागरिकता न दी जाए।
इसके अलावा नए नियमों में यह प्रावधान भी शामिल किया गया है कि नागरिकता स्वीकृत होने के बाद आवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने संबंधित दस्तावेज जमा करने या सरेंडर करने की सहमति देनी होगी। नियमों के अनुसार नागरिकता मिलने के 15 दिनों के भीतर पासपोर्ट या संबंधित दस्तावेज अधिकृत कार्यालय में जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य दोहरी नागरिकता या अवैध दस्तावेजों के उपयोग की संभावना को समाप्त करना बताया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि नागरिकता प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य है। हाल के वर्षों में नागरिकता आवेदन प्रक्रिया को लेकर बढ़ती संवेदनशीलता और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि केवल उन्हीं आवेदकों को नागरिकता मिले जो सभी कानूनी और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बदलाव से नागरिकता प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट होगी, हालांकि इससे आवेदकों के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया अधिक विस्तृत और समय लेने वाली भी हो सकती है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर इससे सत्यापन प्रणाली मजबूत होने और गलत जानकारी के मामलों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
फिलहाल यह संशोधित नियम नागरिकता प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में आवेदन प्रक्रिया और अधिक सख्त और संरचित होने की संभावना है।