Giribala Singh Bail : ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने हाईकोर्ट से मांगी जमानत, आज सुनवाई
Giribala Singh Bail : गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का रुख अब महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुधवार को संभावित सुनवाई में अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुन सकती है।
Giribala Singh Bail : जबलपुर। मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में बंद उनकी सास और भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय की रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई संभावित है। इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोप में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामले में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह आरोपी हैं।
उम्र और स्वास्थ्य का दिया हवाला
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में गिरिबाला सिंह ने अपनी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन पर अपनी बुजुर्ग मां की देखभाल की जिम्मेदारी है। याचिका में उन्होंने दावा किया कि दिवंगत बहू ट्विशा शर्मा के साथ उनके संबंध अच्छे थे। उनके मुताबिक दोनों के बीच किसी तरह का विवाद नहीं था।
शादी के करीब पांच महीने बाद हुई मौत
ट्विशा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह के साथ हुई थी। इसके करीब पांच महीने बाद 12-13 मई 2026 की रात उनकी मौत हो गई। राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान शादी के सात साल के भीतर महिला की अप्राकृतिक मौत से जुड़े कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। इसी आधार पर पति और ससुराल पक्ष की भूमिका को जांच के दायरे में बताया गया है।
जिला कोर्ट ने खारिज की थी जमानत
गिरिबाला सिंह ने सबसे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन दिया था। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने राहत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया। अब हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में उनकी ओर से जमानत के लिए रखे गए आधार और मामले की परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा।
राज्य ने पहले किया था जमानत का विरोध
इस मामले में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका के विरोध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने राज्य की ओर से पक्ष रखा था। राज्य ने शादी के सात साल के भीतर हुई अप्राकृतिक मौत से जुड़े कानूनी प्रावधानों और मामले की परिस्थितियों का हवाला दिया था।
हाईकोर्ट के फैसले पर नजर
गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का रुख अब महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुधवार को संभावित सुनवाई में अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुन सकती है। फिलहाल मामले में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह जेल में हैं। आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई और अदालत के आदेश पर निर्भर करेगी।
