Jabalpur News : वाहन चेकिंग के दौरान चाबी छीनना गलत... पुलिसकर्मी-वकील विवाद पहुंचा जबलपुर हाईकोर्ट; SP को कार्रवाई के निर्देश
Jabalpur News : कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, वाहन चेकिंग के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग, वाहन की चाबी छीनना या अनावश्यक बहस करना उचित नहीं है।
Police - Lawyer Dispute : जबलपुर। ट्रैफिक पुलिस और वकील के बीच का विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, वाहन चेकिंग के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग, वाहन की चाबी छीनना या अनावश्यक बहस करना उचित नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने जबलपुर एसपी को शिकायत पर विधि अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
एसपी से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं
हाई कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, ट्रैफिक चेकिंग अभियान के दौरान बीते 11 जुलाई को पुलिस ने अधिवक्ता को रोका था। इस दौरान ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी ने अहदिवाक्ता के साथ गाली- गलौच, अभद्र व्यवहार, अपमानजनक बाते और मारपीट की।
घटना के बाद नाराज वकील प्रतिनिधिमंडल ने जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय से मुलाकात की और मामले की शिकायत सौंपी। लेकिन फिर कोई मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई। इसके बाद पीड़ित अधिवक्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि, अधिवक्ता दो अन्य लोगों के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। तीन सवारी और बिना हेलमेट यात्रा करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन था।
चालान की कार्रवाई के दौरान ही विवाद की स्थिति बनी। कोर्ट को बताया कि 13 जुलाई 2026 को की गई शिकायत अभी भी जबलपुर एसपी के पास विचाराधीन है और मामले की जांच शुरू हो चुकी है।
जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कहा कि बार के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे विधि के शासन और वैधानिक व्यवस्था का सर्वोच्च सम्मान करें। कानून की रक्षा करने वालों को स्वयं भी उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि कानून की गरिमा शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से बनी रहती है।
SP को दिए कार्रवाई के निर्देश
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत उसकी शिकायत पर कार्रवाई न होने से संबंधित है। चूंकि मामला सक्षम पुलिस अधिकारी के समक्ष लंबित है और जांच जारी है, इसलिए कोर्ट ने जबलपुर एसपी को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
