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इमिग्रेशन सिस्टम में बड़ा सुधार: विदेशियों की निगरानी और डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, ठहराव और उनसे जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सख्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स, 2025 में किए गए नए संशोधन के तहत कम अवधि के वीजा पर भारत आने वाले विदेशियों के लिए रजिस्ट्रेशन और वीजा अवधि बढ़ाने से जुड़े नियमों को पहले की तुलना में अधिक कड़ा कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।

नए प्रावधानों के अनुसार, 180 दिन या उससे कम अवधि के वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिक यदि अपने ठहराव को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी निर्धारित वीजा अवधि समाप्त होने से पहले ही अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले के नियमों में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी सीमित समय के भीतर रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब इस सुविधा को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है। केवल विशेष और आपातकालीन परिस्थितियों में ही देर से रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी।

सरकार ने इमिग्रेशन प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया है। नए बदलावों के तहत सभी प्रकार की अपील प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे आवेदकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया तेज व सरल हो जाएगी। इसके साथ ही डिजिटल सिस्टम के माध्यम से विदेशी नागरिकों की निगरानी और रिकॉर्ड मैनेजमेंट को अधिक प्रभावी बनाने की योजना भी शामिल है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा।

संशोधित नियमों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय माता-पिता से जुड़े मामलों के लिए भी जोड़ा गया है। यदि कोई बच्चा भारत में रहते हुए बाद में किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो ऐसे मामलों में माता-पिता को इसकी जानकारी 30 दिनों के भीतर संबंधित पंजीकरण अधिकारी को देना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य नागरिकता से जुड़े रिकॉर्ड को अधिक स्पष्ट और अद्यतन रखना है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक अस्पष्टता न रहे।

पहले लागू व्यवस्था की तुलना में यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पुराने नियमों में विदेशी नागरिकों को वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी 14 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करने की छूट दी जाती थी। नई व्यवस्था में इस प्रकार की ढील को समाप्त कर दिया गया है, जिससे समय पर अनुपालन को अनिवार्य बना दिया गया है। इससे विदेशी नागरिकों की निगरानी प्रणाली अधिक मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है।

अंतिम प्रभाव के तौर पर यह संशोधन भारत की इमिग्रेशन नीति को अधिक आधुनिक, डिजिटल और सुरक्षा केंद्रित बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक अनुशासित होंगी और देश में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी पर बेहतर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। आने वाले समय में इस बदलाव का असर इमिग्रेशन सिस्टम की कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे दोनों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने की उम्मीद है।

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