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दहेज के लिए मानसिक प्रताड़ना को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गंभीर सामाजिक अपराध, आरोपी की याचिका खारिज

नई दिल्ली । दहेज प्रताड़ना और विवाह के बाद महिलाओं के साथ होने वाले मानसिक उत्पीड़न को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गंभीर चिंता व्यक्त की है। देश की सर्वोच्च अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी के बाद बहू और उसके परिवार का अपमान करना समाज में एक खतरनाक प्रवृत्ति बनती जा रही है और ऐसे मामलों में सख्त संदेश देना बेहद जरूरी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाह किसी परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं बन सकता।

मामला छत्तीसगढ़ के एक दहेज मृत्यु प्रकरण से जुड़ा था, जिसमें एक महिला की शादी के कुछ वर्षों के भीतर ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जांच और अभियोजन पक्ष के अनुसार महिला को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और उसके परिवार पर आर्थिक दबाव बनाया जा रहा था। अदालत के समक्ष यह भी बताया गया कि महिला के परिवार को अपमानजनक शब्द कहे गए और अतिरिक्त धन तथा वाहन की मांग लगातार जारी रही।

सुनवाई के दौरान पीठ ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि समाज में पढ़े-लिखे और जागरूक लोग भी दहेज जैसी कुप्रथा में शामिल पाए जाते हैं। अदालत ने कहा कि शादी जैसे पवित्र सामाजिक संबंध को लालच और अपमान से जोड़ना बेहद चिंताजनक है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह समझ से परे है कि लोग विवाह करने के बाद लड़की और उसके परिवार को अपमानित क्यों करते हैं। अदालत के अनुसार यह केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक समस्या भी है, जिस पर कठोर दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

मेडिकल रिपोर्ट में महिला की मौत फांसी लगने से दम घुटने के कारण बताई गई थी, लेकिन अदालत ने माना कि लगातार मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का उसकी मौत से सीधा संबंध था। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष हिंसा के साथ-साथ मानसिक उत्पीड़न को भी गंभीरता से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह पीड़ित महिला को गहरे तनाव और असुरक्षा की स्थिति में पहुंचा देता है।

इस मामले में निचली अदालत और उच्च न्यायालय पहले ही आरोपी पक्ष को दोषी ठहरा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सजा को चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों से प्रताड़ना के आरोप स्पष्ट रूप से साबित होते हैं। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में केवल तकनीकी आधारों पर राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज प्रताड़ना के मामलों में समाज को स्पष्ट संकेत मिलना चाहिए कि महिलाओं और उनके परिवारों का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। न्यायालय की इस टिप्पणी को महिलाओं की सुरक्षा और दहेज विरोधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

देश में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता और पारिवारिक सोच में बदलाव भी बेहद जरूरी है ताकि विवाह संस्था सम्मान और समानता के आधार पर मजबूत हो सके।

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