ट्विशा शर्मा केस में गिरीबाला सिंह को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत और दहेज हत्या के मामले में आरोपी रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Twisha Sharma Case: भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मामले में आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी ने 23 पेज के विस्तृत आदेश में कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और कुछ अहम फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस फैसले के बाद गिरिबाला सिंह फिलहाल जेल में ही रहेंगी।
CBI जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि मामले की आगे की जांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(9) के तहत CBI कर रही है। जांच एजेंसी मृतक ट्विशा शर्मा के iPhone और घर में लगे CCTV कैमरों के DVR की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
अदालत के मुताबिक, इन डिजिटल साक्ष्यों की जांच और उनसे जुड़ी रिपोर्ट महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना जांच को पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता।
अधूरी जांच को देखते हुए नहीं मिली जमानत
जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने मामले के कुल तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया। आदेश में आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री, ट्विशा की मौत से पहले की परिस्थितियों, CCTV फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उल्लेख किया गया।
कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि जांच अभी जारी है और महत्वपूर्ण फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने इस स्तर पर गिरिबाला सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया।
26 अक्टूबर को सुरक्षित रखा था फैसला
गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 23 पेज का लिखित आदेश जारी करते हुए अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
2 जून 2026 से जेल में बंद हैं गिरिबाला सिंह
पूर्व जज गिरिबाला सिंह 2 जून 2026 से जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद फिलहाल उनकी हिरासत जारी रहेगी। मामले में CBI की जांच और iPhone तथा CCTV DVR की फोरेंसिक रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेंगी।







